बंदोबस्त त्रुटि सुधार के नाम पर ₹5.38 लाख की ठगी, सुपेला पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

दुर्ग। सुपेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को वकील बताकर बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराने के नाम पर दूसरी महिला से ₹5,38,000 की ठगी की। पुलिस ने आरोपिया से एक वेगन-आर कार, विवो कंपनी का मोबाइल और ₹1,96,280 के सोने-चांदी के बिल जब्त किए हैं।
मामला तब सामने आया जब प्रार्थी तृप्ती यादव निवासी विद्या विहार, नेहरू नगर वेस्ट ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता के नाम पर कातुलबोर्ड में आवासीय भूमि है। उसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराने के लिए आरोपिया प्रभा साहू ने खुद को अधिवक्ता बताते हुए यह कार्य आसानी से कराने का दावा किया। इस बहाने उसने प्रार्थी से ₹2 लाख नकद और ₹3.38 लाख ऑनलाइन लेकर धोखाधड़ी की।
थाना सुपेला ने 12 अगस्त 2025 को अपराध क्रमांक 947/2025 धारा 319(2), 318(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपिया को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया और उसी दिन न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, सउनि अजय शंकर अविनाशी, आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह और महिला आरक्षक मधु सिंह का विशेष योगदान रहा।
आरोपिया का विवरण: प्रभा साहू, पति राधेश्याम साहू, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम डोमा (भखारा, धमतरी), वर्तमान पता — गोल्फ ग्रीन, सेजबहार, ब्लॉक 24, प्लॉट 5, देवेंद्र नगर, रायपुर।














